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कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर , खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 को मिली मंजूरी
6/10/2025 12:35:02 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Patna :
नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. कैबिनेट में बिहार सरकार की महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट अब क्वार्टर की सुविधा मिलेगी.
नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त:
नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए है. बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग बहलल भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली है.
22 एजेंडों पर मुहर:
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, असुर, बिरहोर ,बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरि पहाड़िया एवं सावर जनजाति के योग्य परिवारों के आवास की कमी दूर करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर आवास का लाभ देने का फैसला किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹200000 चार बराबर किस्तों में देने का फैसला हुआ है, राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाएगी.
36 नए पदों का होगा सृजन:
स्पोर्ट्स इंजरी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर पटना में 20 शैय्या का एक स्पोर्ट्स इंजरी इकाई स्थापित करने का फैसला, इसके लिए 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा. खगड़िया सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आशीष कुमार को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया.
कई चिकित्सा पदाधिकारियों पर गिरी गाज:
खगड़िया के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महेश कुंड के सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम, खगड़िया सदर अस्पताल के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जागृति सोनम, लखीसराय सदर अस्पताल के सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनामिका कुमारी, लखीसराय रेफरल अस्पताल बड़हिया के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनुपम कुमारी, बेगूसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी के चिकित्सा अधिकारी डॉ अनुपम कुमार, लखीसराय स्वास्थ्य केंद्र हलसी के सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिनव कुमार, सभी अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं.
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025:
बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 बनाने का निर्णय हुआ है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति और बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2025 को स्वीकृत किया गया है.
कोयलांचल लाइव डेस्क
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