Date: 21/03/2026 Saturday ABOUT US ADVERTISE WITH US Contact Us

दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट का आया अहम् फैसला, 5 लोगो को मिली जमानत

1/5/2026 1:00:21 PM IST

7480
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में अहम फैसला सुनाया है। टॉप कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र एक्टिविस्ट शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वहीं अन्य 5 लोगों को जमानत दे दी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जमानत के लिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नामजद पांच अन्य लोगों गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।
 
पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी अपीलकर्ता अपराध के मामले में समान स्थिति में नहीं हैं। भागीदारी के क्रम के लिए अदालत को हर आवेदन का अलग-अलग मूल्यांकन करना होगा। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को लंबे समय तक ट्रायल से पहले हिरासत को सही ठहराना होगा। शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
 
क्या हुआ था दिल्ली दंगे केस में-
24 फरवरी, 2020 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं। दंगे कई दिनों तक चले, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। वही उमर खालिद, शरजील इमाम और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित बीस लोगों पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क