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बकाया बिजली बिल के समाधान को लेकर एफसीआईएल व हर्ल के साथ उपायुक्त ने की मंत्रणा   
 

6/13/2025 6:57:20 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad  : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आज फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) एवं हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के बीच जलापूर्ति को लेकर माडा के ऊपर बकाया बिजली बिल के समाधान के लिए बैठक की। बैठक में एफसीआईएल के यूनिट इंचार्ज ने बताया कि कंपनी ने अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक जलापूर्ति योजना का लाभ लिया है। जलापूर्ति के लिए एफसीआईएल ने उपभोक्ताओं से वसूली भी की है। जबकि अगस्त 2019 से जून 2022 तक हर्ल ने संयंत्र के निर्माण एवं कमिशनींग के लिए पानी का इस्तेमाल किया है।उपायुक्त ने बैठक में आए एफसीआईएल के प्रतिनिधि को अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक जालपूर्ती के बदले उपभोक्ताओं से वसूले गए राशि की विवरणी देने का निर्देश दिया। साथ ही हर्ल का अगस्त 2019 से जून 2022 तक जलापूर्ति योजना का कितना लाभ लिया, उसकी विवरणी देने का निर्देश दिया।वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को एफसीआईएल का अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक तथा हर्ल का अगस्त 2019 से जून 2022 तक अलग-अलग बिजली बिल तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे माडा पर बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जा सके। बैठक में उपायुक्त के अलावा  नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अशोक सिन्हा, विद्युत अधीक्षण अभियंता  एस. कश्यप, हर्ल के चिफ मैनेजर इलेक्ट्रिकल  ए.एस. महाना,  विक्रांत कुमार, एफसीआई के यूनिट इंचार्ज विजय कुमार चौधरी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थें। 
 
 
उमेश तिवारी कोयलांचल लाइव डेस्क