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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, नौकरानी से रेप करने का था आरोप

8/1/2025 6:04:05 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By - Vikash 
 
Karnatak : जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में एक विशेष अदालत ने दोषी करार कर दिया है। रेवन्ना के खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को सजा की घोषणा करेंगे। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को सजा की घोषणा करेंगे। मामला 48 वर्षीय एक महिला से जुड़ा है, जिसने बलात्कार के आरोप लगाए थे। रेवन्ना के खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया है। 
2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकर्ड कर लिया।
SIT कर रही मामले की जांच
बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) के संरक्षक एच. डी. देवेगौड़ा के पोते हैं।
लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए थे वीडियो
ये मामले तब प्रकाश में आए जब प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव हसन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए।
उन्हें पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।
रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने में विफल रहे। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क