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226 ठेका मजदूरों को बड़ी कानूनी राहत, ट्रिब्यूनल ने ₹2.50 करोड़ भुगतान का दिया आदेश, मजदूरों के पक्ष में आया फैसला...

9/27/2026 4:32:06 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jamshedpur : तुरामडीह यूसिल गेट के समीप  झारखण्ड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के कोल्हान समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से यूनियन के महामंत्री कॉम डी.सी गोहाई उपस्थित थे. यूनियन के महामंत्री ने कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि को पढ़कर तत्कालीन पीड़ित मजदूरों को सुनाया गया. *यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड* (UCIL) के बंदुहुरंग माइंस में वर्ष 2013 के दौरान कार्यरत 226 ठेका मजदूरों के लंबे संघर्ष को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। धनबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए संबंधित ठेका कंपनी गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन को 226 मजदूरों के पक्ष में लगभग ₹2.50 करोड़ (ढाई करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।यह फैसला उन मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण राहत है, जो वर्षों से अपने श्रम से संबंधित बकाया एवं वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।वर्षों के संघर्ष के बाद मिला न्याय वर्ष 2013 में बंदुहुरंग माइंस में कार्यरत रहे इन 226 ठेका मजदूरों के मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। मजदूरों का पक्ष था कि उन्हें उनके श्रम एवं सेवा से संबंधित देय राशि/वैधानिक लाभों से वंचित किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत धनबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा लगभग ढाई करोड़ रुपये भुगतान का आदेश दिया जाना मजदूरों के संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन (JKMU)केंद्रीय महामंत्री डी सी गोहाई ने धनबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला मजदूरों की एकजुटता, संघर्ष और कानूनी अधिकारों की लड़ाई को मजबूती प्रदान करता है।...वहीं शहीद भगत सिंह के जीवनी पर भी प्रकास डाला गया और कहा कि वीर भगत सिंह केवल स्वतंत्रता के महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि न्याय, समानता, शोषणमुक्त समाज और मजदूर किसानो युवा छात्रों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन देश के युवाओं को साहस, त्याग, वैज्ञानिक सोच और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।
 
जमशेदपुर से कोयलांचल लाइव के लिए बिनोद केसरी की रिपोर्ट