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स्कूल संचालको में मचा ह्ड़कंप, कोर्ट के आदेश के बाद कई स्कूलों में लटकेगा ताला 

3/3/2025 12:47:03 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Gola: दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद गोला समेत आस पास के क्षेत्र के स्कूल संचालको में ह्ड़कंप मच गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई स्कूलों में ताला लटक जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि देशभर के शिक्षकों के लिए अब केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को पास करना जरूरी होगा।इस क्षेत्र के निजी विद्यालयों की बात करें तो नहीं के बराबर सीटीईटी क्वालिवाई शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। इसको संचालक मानको का अनदेखी कर स्कूल चला रहे है। इसका सीधा प्रभाव बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा नहीं दे सकते है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार, नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना  जरूरी होगा। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को कहा कि चार सप्ताह के भीतर देशभर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। इस कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। पीठ ने कहा कि नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पालन करना होगा।
 
गोला से कोयलांचल लाइव के लिए दिलीप करमाली की रिपोर्ट