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पुलिस बल पर जानलेवा हमला कांड में सुनील टाइगर को मिली  5 साल का कारावास व जुर्माना की सजा  

4/23/2025 3:41:04 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jahanabad  : पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर को  5 - 5 साल का कारावास तथा 2000 - 2000 रूपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को भादवी  की धारा 324 एवं 332 के तहत तीन-तीन साल का कारावास एवं 1000 - 1000 रूपये अर्थ दंड  भुगतान करने का निर्देश दिया हैl वहीं न्यायालय ने आरोपी सुनील टाइगर को भादवी की धारा 353 के तहत 2 साल का कारावास एवं ₹1000 अर्थ दंड  भुगतान करने का फैसला सुनाया है l मामले में जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत कल्पा ओ पी के पुलिस अवर निरीक्षक  राम सुमेर कुमार ने सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर को नामजद कर जहानाबाद कल्पा ओ पी कांड संख्या 9/23 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 4 जनवरी 2023 को जब मैं गस्ती में था तो मुझे रणधीर कुमार के द्वारा सूचना दी गई कि सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर मेरी हत्या करने के उद्देश्य से हथियार लेकर आया हुआ है। सूचना का सत्यापन करने जब हम दर्शन बीघा पहुंचे तो सुनील यादव पुलिस बल को देखकर दर्शन विगहा के बघार में भाग गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने कमर में छुपा कर रखे पसूली से जान मारने की नीयत से सिपाही 812 शैलेश कुमार एवं चालक सिपाही 57 हीरा कुमार को मार कर जख्मी कर दिया था l इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सक़ एवं अनुसंधानक समेत कुल नौ गवाह न्यायालय के समछ प्रस्तुत किए गए थेl वही जप्त  प्रदर्श के रूप में हमले में उपयोग किया गया पशुली भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था l जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से नियुक्त पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार ने सुनील टाइगर का पक्ष रखा। 
 
 
जहानाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट