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झरिया की पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ धनबाद अदालत में अवमानना का मुकदमा हुआ दर्ज, सुनवाई की तारीख कल

9/5/2025 4:31:51 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By - Vikash 
 
Dhanbad : झरिया की पूर्व कांग्रेस विधायक एवं नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ गुरुवार को धनबाद अदालत में अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ। अधिवक्ता वकार अहमद ने शिकायतवाद दायर कर आरोप लगाया है कि 27 अगस्त 2025 को नीरज सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था। आरोप है कि इस फैसले के विरोध में 1 सितंबर को पूर्णिमा सिंह के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल सह आक्रोश मार्च निकाला गया। वहां उन्होंने खुले मंच से फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए न्यायालय और फैसले सुनाने वाले न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। अधिवक्ता ने कहा कि उनके बयान सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुए, जिससे न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई और आमजन के बीच नकारात्मक संदेश गया। शिकायत में उल्लेख है कि पूर्णिमा सिंह ने कहा, “ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है” तथा न्यायाधीश पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। अधिवक्ता का आरोप है कि यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए गंभीर हमला है। अदालत से प्रार्थना की गई है कि पूर्णिमा सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 267 (लोक सेवक को न्यायिक कार्यवाही के दौरान अपमानित करना) और धारा 356 (मानहानि) के तहत संज्ञान लिया जाए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 सितंबर निर्धारित की है।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क