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दुकाने खाली करने का कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस और प्रशासन की कारवाई के बाद 5 दुकानों को किया गया सील 

10/22/2025 11:16:30 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : बीस वर्षो की लम्बी संघर्ष के बाद अंततः सुनीता सिंह को न्यायलय से न्याय मिल ही गयी। धनबाद व्यवहार न्यायलय ने एक आदेश जारी कर उनके दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दुर्गा पूजा से पहले ही दे दी जिसपर आज से तामील शुरू हो गया है प्रशासन नेआज उनके पांच दुकानों को मुक्त करते हुए सील कर सम्बंधित दुकानों को उनके सुपुर्द कर दी है।  जबकि अन्य दुकानों पर भी जल्द ही कब्ज़ा मिल जाने की पूरी सम्भावना है। सम्बंधित मामला अभी भी न्यायलय में विचाराधीन है विदित हो की हीरापुर मार्क मार्केट हनुमान मंदिर के पास सम्बंधित जमीं पर बने मकान में ऊपर सुनीता सिंह और उनका परिवार रहता है जबकि नीचे उनकी दुकाने स्थीत है जिस पर लम्बे समय से च। रही दुकानों की भाड़े के नाम पर उन्हें औने पौने भाड़ा मिल रहे थे। कुछ दबंगो के प्रभाव में सम्बंधित दूकान से न उन्हें वाजिब भाड़ा मिल रहा था न ही दूकान वापस हो रहा था।  
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इस मामले में पिछले दिनों विवाद बढ़ने पर पुलिसिया हस्तछेप भी हुई थी लेकिन कोई फलाफल सुनीता सिंह के पक्ष में नहीं हुआ।  ऊपर से अतिक्रमण कारी उन्हें कोर्ट से समझने की चेतावनी दे रहे थे और लगे हाथ कोर्ट का आदेश भी सुनीता सिंह केपक्ष में आ गयी और दुर्गा पूजा से दीवाली के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया और जो है वो भी सुनीता सिंह के पक्ष में आने की स्थिति में है।
वहीँ पहले से वहां दूकानदारी कर रहे दूकानदार उन्हें रोकने लगे और 15 दिनों की मोहलत मांगने लगे। दुकानदारों का कहना था की वे कोर्ट के फैसले को सम्मान करते है लेकिन छठ पूजा और त्यौहार का समय है। अभी वे अचानक कहाँ जाएंगे हमारी रोजी रोटी छीन जायेगी। अगर हमें 15 दिनों की मोहलत मिले तो हम स्वतः दूकान खाली कर देंगे। इधर प्रॉपर्टी मालिक के मैनेजर ने उनकी एक नहीं सुनी कहा 20 सालो का समय दिया गया अब एक दिन भी उन्हें मंजूर नहीं उन्हें दूकान खाली करना होगा। पुलिस और प्रशासन पुरे दलबल के साथ वहां मौजूद थी। जोरदार हो हंगामे के बीच ठोस कारवाई करते हुए पुलिस ने 5 दुकानों को सील किया। सील किया गए दुकानों में सुनील मेडिकल, बिंदु मेडिकल, श्रिष्टि टेलीकॉम सहित अन्य दुकाने थी। 
 
धनबाद से कोयलांचल लाइव के लिए विकाश कुमार की रिपोर्ट