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पॉक्सो कांड में  व्यवहार न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष की सुनाई सजा
 

3/31/2026 4:28:01 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jahanabad :जहानाबाद के  महिला थाना कांड से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जहानाबाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर पॉक्सो कांड में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सुनील कुमार सिंह, जहानाबाद की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या-450/23, दिनांक 07.07.2023 में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत अभियोजन चलाया गया था।
अदालत ने मामले के अभियुक्त अशोक साव (पिता- स्व. छेदी साव, निवासी- लखावर, थाना- घोसी, जिला- जहानाबाद) को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त भादवि की धारा-506 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा-342 के तहत 6 माह के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) के तहत कार्रवाई की गई, जिससे पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सका। जहानाबाद पुलिस ने इस फैसले को न्याय व्यवस्था की सफलता बताते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया ।
 
जहानाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट