Date: 03/11/2026 Tuesday
ABOUT US
ADVERTISE WITH US
Contact Us
Koylanchal Live
बड़ी खबरें
देश प्रदेश
राज्य
MUMBAI
महाराष्ट्र
राजस्थान
गुजरात
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु
ओडिशा
पंजाब
झारखण्ड
उत्तर प्रदेश
जम्मू कश्मीर
दिल्ली
आंध्र प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
MADHYA PRADESH
HIMACHAL PARADESH
राजधानी
रांची
पटना
देवघर
लखनऊ
भोपाल
भोजपुर
राजनीति
अपराध जगत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड न्यूज़
बिज़नेस
इंटरटेनमेंट
कोयलांचल लाइव TV
फोटो गैलरी
'EC का फैसला पूरी तरह वैध', काउंटिंग में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर TMC की याचिका खारिज
5/1/2026 10:56:46 AM IST
252
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
kolkata :
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह वैध है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील तथा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव वाले किसी अन्य राज्य में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में उन्हें मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से अलग रखा गया।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
:
सुनवाई को दौरान चुनाव आयोग की ओर वकील ने कहा कि आयोग सभी कदम नियम व कानून के दायरे में उठा रहा है। लेकिन यहां याचिकाकर्ता का उद्देश्य मतगणना को सिर्फ पीछे करना है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए।
हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली के ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो उसे चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
वोटिंग सेंटर की जगह बदलने को लेकर भी दायर की गई याचिका :
वहीं दूसरी ओर अचानक मतदान केंद्र के स्थान बदलने को लेकर भी वकील बिश्वरूप भट्टाचार्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया गया है कि यह नियम के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुआ था तथा मतों की गिनती चार मई को होगी।
कोयलांचल लाइव डेस्क
Disclaimer:
Tags:
0 comments. Be the first to comment.
सम्बंधित खबरें
#
10 सूत्री मांगों पर अड़े छात्र, मुंगेर विश्वविद्यालय में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी..
#
डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, झारखंड समेत तीन राज्यों से मांगी रिपोर्ट; 23 नवंबर को सुनवाई..
#
सात दिवसीय भागवत कथा का समापन आज पूर्णाहुति के बाद भव्य महाभंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया महाप्रसाद का ग्रहण
#
रेलवे क्वार्टर से रणजी टीम की कप्तानी तक का सफर, मंगल महरौर ने बढ़ाया गया का मान...
#
रक्त की कमी दूर करने की पहल, चिकित्सक ने खुद रक्तदान कर किया शिविर का शुभारंभ..
ट्रेंडिंग न्यूज़
#
कतरास मेले में परिवार संग पहुंचे धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा!
#
खड़गे के बयान के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, फूंका पुतला
#
प्रेम विवाह के 3 मामले आए सामने, वीडियो जारी कर युवतियों ने परिजनों से की परेशान नहीं करने की अपील
#
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया....
#
रघुवर दास ने फिर एक बार झामुमो गठबंधन सरकार पर बोला हमला, कहा अवैध माइनिंग का ATM बना दिया.....