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 बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों पर सख्ती, सिर्फ 21 निजी स्वास्थ्य संस्थान ही होंगे मान्य
 

6/28/2026 11:59:15 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jamtara : जामताड़ा जिले में बिना पंजीकरण संचालित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक और क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्र ने स्पष्ट किया है कि जिले में फिलहाल केवल 21 निजी क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही स्वास्थ्य विभाग से विधिवत पंजीकृत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान बिना वैध पंजीकरण के मरीजों का इलाज करते हुए पाया जाता है, तो उसे अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक में इलाज कराने से पहले उसके पंजीकरण की जानकारी अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले संस्थानों में इलाज कराना मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में कुल 21 निजी स्वास्थ्य संस्थान पंजीकृत हैं। इनमें पारस अस्पताल, मेडिशा हॉस्पिटल, परमानंद हॉस्पिटल एलएलपी, बायो केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल (नारायणपुर), वात्सल्य हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, पॉपुलर नर्सिंग होम, शालिग्राम हॉस्पिटल, एसएस हेल्थ यूनिट, गीतांजलि नर्सिंग होम, मुस्कान हॉस्पिटल, संत साही आशा नर्सिंग होम, एसएस हॉस्पिटल, जामताड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल, जय मां चंचला हॉस्पिटल (नारायणपुर), सबीना हॉस्पिटल, इंडियन ब्लू हॉस्पिटल (नारायणपुर), एम.एस. नर्सिंग होम (नारायणपुर), अनुपम सेवा सदन, सुशीला हॉस्पिटल और मेसो ग्रामीण हॉस्पिटल (नाला) शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से केवल पंजीकृत संस्थानों में ही इलाज कराने तथा किसी भी संदिग्ध या गैर-पंजीकृत अस्पताल की सूचना विभाग को देने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।
 
जामताड़ा से कोयलांचल लाइव के लिए निशिकांत मिस्त्री की रिपोर्ट