Date: 29/09/2026 Tuesday ABOUT US ADVERTISE WITH US Contact Us

22 साल पहले गैंग्सटर फहीम खान के घर AK-47 फायरिंग मामले में आया बड़ा फैसला, 3 आरोपी दोषी करार.......

9/28/2026 5:58:40 PM IST

27
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : धनबाद में गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुई अंधाधुंध फायरिंग के चर्चित मामले में करीब दो दशक बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले में शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है। अब तीनों आरोपियों की सजा के बिंदु पर अदालत 3 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। मामला 29 जनवरी 2004 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर फहीम खान के घर पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अचानक हुई इस गोलीबारी के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी।
इस अंधाधुंध फायरिंग में फहीम खान के बॉडीगार्ड बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं, घटना के दौरान शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी। इस मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ अदालत में लंबे समय तक ट्रायल चला। करीब दो दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया।
अब अदालत के इस फैसले के बाद सभी की नजरें 3 अक्टूबर पर हैं, जब जिला एवं सत्र न्यायालय तीनों दोषियों की सजा की अवधि को लेकर अपना फैसला सुनाएगा।
 
संजना सिंह कोयलांचल लाइव डेस्क