Date: 10/12/2025 Wednesday
ABOUT US
ADVERTISE WITH US
Contact Us
Koylanchal Live
बड़ी खबरें
देश प्रदेश
राज्य
MUMBAI
महाराष्ट्र
राजस्थान
गुजरात
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु
ओडिशा
पंजाब
झारखण्ड
उत्तर प्रदेश
जम्मू कश्मीर
दिल्ली
आंध्र प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
MADHYA PRADESH
HIMACHAL PARADESH
राजधानी
रांची
पटना
लखनऊ
राजनीति
अपराध जगत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड न्यूज़
बिज़नेस
इंटरटेनमेंट
कोयलांचल लाइव TV
फोटो गैलरी
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर निषेधाज्ञा,दिनांक 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत
7/29/2025 2:56:16 PM IST
135
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By -Vikash
Ranchi :
झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर) निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 07.08.2025 के रात्रि 10:00 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू।
विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र रांची में दिनांक 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, राँची के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर) निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 07.08.2025 के रात्रि 10:00 तक के लिए तक प्रभावी रहेगा।
अबुआ साथी-9430328080
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर
रांची से कोयलांचल लाइव के लिए नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट
Disclaimer:
Tags:
0 comments. Be the first to comment.
सम्बंधित खबरें
#
जनता दरबार में उठी वृद्धा आश्रम में अनियमितता की शिकायत
#
जंगल से लूटने वाला पांच ठग को साइबर पुलिस ने दबोचा
#
बंद हुआ कफ सिरप फिर से दौड़ रहा मार्किट में, 3 दवा तस्कर गिरफ्तार
#
साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार
#
प्रभाकर और मनीष बने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, परिजनों में ख़ुशी
ट्रेंडिंग न्यूज़
#
विवेक अग्निहोत्री की The Bengal फाइल्स फ्लॉप की ओर, तीन दिन में सिर्फ 6.65 करोड़
#
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जमशेदपुर में बनी बड़ी पत्रकार संगोष्ठी वरिष्ठों ने खोले मीडिया के बदलते दौर के राज...
#
बिहार के गया के इस जगह से 'कुशवाहा' हो सकते है प्रत्याशी,एनडीए के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री,कहा...
#
हर घर स्वदेशी, हर दिल देशी: भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बबीता झा ने जामताड़ा में दिया जागरूकता का संदेश
#
इमेजिका हेल्थ स्कैन में विश्व हृदय दिवस पर आयोजित किया गया हृदय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम