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जमीनी विवाद पर 6 साल बाद आया फैसला, दो अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास कि सजा
6/29/2026 6:20:36 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Munger: मुंगेर व्यवहार न्यायालय मे लगभग 6 सालों बाद एक जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या मामले मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर के कोर्ट द्वारा दो लोगों को आईपीसी कि धारा 302 के तहत आजीवन कारावास कि सजा सुनाई साथ ही दोनों को 30 हजार रुपए आर्थिक दण्ड कि सजा भी सनाई गई है। इस मामले मृतक के चचेरे भाई प्रकाश यादव द्वारा तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था जिसमें से एक अभियुक्त विजय यादव को न्यायालय ने निर्दोष पाकर रिहा कर दिया है।आपको बता दें कि 7 जुलाई 2020 को गंगटा थाना क्षेत्र के दरियापुर -1 गांव मे राजकुमार यादव कि जमीन पर शशिकांत यादव, गोपाल यादव एवं विजय यादव के द्वारा चांपा नल से पानी बहाया जा रहा था जिसको लेकर राजकुमार यादव ने मना किया तो ये सभी राजकुमार यादव को लोहे के रॉड एवं कुदाल से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया इस घटना के बाद घायल को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल मे भर्ती कराया गया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज (भागलपुर) रेफर कर दिया गया जहां पर इलाज के क्रम मे 10 जुलैत 2020 को राजकुमार यादव कि मौत होगई। इस घटना के बाद मृतक के चचेरे भाई प्रकाश यादव ने गंगटा थाना मे 11 जुलाई 2020 को प्राथमिकी 75/20 दर्ज करवाया जिसमे तीन लोगों क्रमशः शशिकांत यादव, गोपाल यादव एवं विजय यादव को अभियुक्त बनाया गया था जिसमे लगभग छः सालों बाद आज मुंगेर व्यव्हार न्यालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर माननीय आलोक गुप्ता द्वारा दो अभियुक्तों शशिकान्त यादव एवं गोपाल यादव को आजीवन कारावास कि सजा सुनाई साथ ही दोनों को 30 हजार रुपए आर्थिक दण्ड कि सजा भी सनाया गया और विजय यादव को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया। इस मामले मे बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार शर्मा और सूचक कि ओर से अपार लोक अभियोजक शाहिद कमाल एवं अधिवक्ता शिवशंकर ठाकुर ने अपनी दलील पेश की।
कोयलांचल लाइव के लिए मुंगेर से इम्तियाज़ की रिपोर्ट
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