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धनबाद में रंजय सिंह हत्याकांड पर कोर्ट का आया बड़ा फैसला, हर्ष सिंह और नन्द कुमार सिंह हुए रिहा , कोर्ट से निकलते हर्ष ने कहा....
9/19/2026 12:04:19 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad
: धनबाद के चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आरोपी हर्ष सिंह और नंद किशोर सिंह उर्फ मामा को हत्या और राजा यादव पर जानलेवा हमले के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव और सिद्धार्थ शर्मा ने पैरवी की।
दरअसल, 29 जनवरी 2017 की शाम करीब साढ़े पांच बजे धनबाद के बिग बाजार के पास चाणक्य नगर मोड़ पर रंजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि रंजय सिंह अपने फ्लैट से दूध का बर्तन लेकर सिंह मेंशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर तिवारी के घर के पास बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी।
गोलीबारी में रंजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान रंजय सिंह के साथ स्कूटी पर मौजूद राजा यादव भी हमले में बाल-बाल बच गए।
घटना के अगले दिन, 30 जनवरी 2017 को राजा यादव के बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान राजा यादव द्वारा तैयार कराए गए स्केच के आधार पर कथित शूटरों की पहचान किए जाने की बात सामने आई।
मामले में नंद किशोर सिंह उर्फ मामा को 8 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में था। इसके बाद 5 नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने नंद किशोर सिंह को कथित शूटर बताते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की। वहीं चंदन शर्मा और हरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच जारी रही।
बाद में 11 दिसंबर 2025 को पुलिस ने चंदन शर्मा को फरार बताते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चंदन शर्मा की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई जारी है।
करीब नौ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने हर्ष सिंह और नंद किशोर सिंह को रंजय सिंह की हत्या तथा राजा यादव पर जानलेवा हमले के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ दिया है। मामले से जुड़ी अन्य लंबित कानूनी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
संजना सिंह कोयलांचल लाइव डेस्क
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