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एच-1बी पर ट्रंप कैंप की नई चोट: अगर तीन साल का ब्रेक लगा, तो भारत के आईटी सपने, डॉलर और दिमाग—तीनों पर पड़ेगा असर

7/25/2026 5:40:52 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
वरिष्ठ पत्रकार चंदन चौरसिया
Patna : अमेरिका में एच-1बी वीजा को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने "एच-1बी वीजा एब्यूज एक्ट ऑफ 2026" नाम से एक नया विधेयक पेश किया है। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि तीन वर्षों तक नए एच-1बी वीजा जारी करने पर रोक लगा दी जाए और इस दौरान पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर उसे नए सिरे से बनाया जाए।
यह अभी केवल एक विधेयक है, कानून नहीं बना है। लेकिन अगर भविष्य में यह कांग्रेस से पारित होकर लागू हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि एच-1बी वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्षों से भारतीय पेशेवर और भारतीय आईटी कंपनियां रही हैं। यही कारण है कि इस प्रस्ताव ने भारत के आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग छात्रों, स्टार्टअप जगत और विदेश में करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के बीच चिंता बढ़ा दी है।
 
एच-1बी वीजा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
एच-1बी वीजा अमेरिका का वह विशेष कार्य वीजा है, जिसके जरिए विदेशी विशेषज्ञों को तकनीकी और उच्च कौशल वाली नौकरियों में काम करने की अनुमति मिलती है।सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, डॉक्टर, रिसर्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोफेशनल इसी श्रेणी में अमेरिका पहुंचते हैं। भारतीय पेशेवर इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। हर साल जारी होने वाले एच-1बी वीजा का बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलता है। यही वजह है कि भारत की बड़ी आईटी कंपनियों—जैसे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा—ने वर्षों तक अमेरिकी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई।
 
रिपब्लिकन सांसद ऐसा क्यों चाहते हैं?
विधेयक पेश करने वाले सांसदों का दावा है कि एच-1बी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों की वास्तविक जरूरत पूरी करना था, लेकिन समय के साथ इसका दुरुपयोग होने लगा।उनका आरोप है कि कई कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वेतन पर नियुक्त करती हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों के रोजगार प्रभावित होते हैं।
 
यानी उनका संदेश साफ है—"अमेरिकी नौकरियां पहले अमेरिकियों के लिए।"
यह विचार कोई नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत एच-1बी वीजा नियमों को कड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। नया विधेयक उसी सोच का विस्तार माना जा रहा है।
 
अगर कानून बन गया तो भारत को कितना नुकसान होगा?
सबसे पहला असर भारतीय आईटी उद्योग पर पड़ेगा।
भारतीय कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिकी ग्राहकों पर निर्भर करता है। कई परियोजनाओं में भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका भेजना जरूरी होता है। यदि तीन वर्षों तक नए एच-1बी वीजा नहीं मिलेंगे, तो कंपनियों को स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ानी पड़ेगी, जिससे लागत बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है।
 
दूसरा बड़ा असर उन लाखों भारतीय छात्रों पर होगा, जो हर साल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। पढ़ाई के बाद एच-1बी वीजा उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी माना जाता है। यदि यह रास्ता बंद होता है, तो उन्हें दूसरे देशों की ओर रुख करना पड़ सकता है।
 
तीसरा असर भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर पड़ सकता है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में अपने परिवारों को धन भेजते हैं। यदि नए पेशेवर वहां नहीं पहुंच पाए, तो आने वाले वर्षों में इस प्रवाह की गति प्रभावित हो सकती है।
 
क्या केवल भारत ही नुकसान उठाएगा?
इस सवाल का जवाब पूरी तरह "हां" नहीं है।
अगर एच-1बी वीजा पर लंबी रोक लगती है, तो अमेरिकी टेक उद्योग भी चुनौतियों का सामना कर सकता है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, चिप डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका लंबे समय से वैश्विक प्रतिभाओं पर निर्भर रहा है। यदि विदेशी विशेषज्ञों का प्रवेश सीमित होता है, तो कंपनियों को कुशल कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है और लागत बढ़ सकती है। यही कारण है कि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं। कई उद्योग संगठन और बड़ी टेक कंपनियां पहले भी एच-1बी कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसमें पारदर्शिता और सुधार की वकालत करती रही हैं।
 
क्या भारत के लिए यह चेतावनी है?
निश्चित रूप से।
भारत को अब यह समझना होगा कि केवल विदेशी रोजगार पर आधारित विकास मॉडल भविष्य की गारंटी नहीं हो सकता। देश में सेमीकंडक्टर, एआई, रक्षा तकनीक, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने होंगे। अगर भारत विश्वस्तरीय अवसर अपने ही देश में तैयार करता है, तो विदेशी वीजा नीतियों का असर अपेक्षाकृत कम होगा।
 
क्या यह विधेयक आसानी से कानून बन जाएगा?
अभी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी।
किसी भी विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होना होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। राजनीतिक समर्थन, उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और संसदीय प्रक्रिया—तीनों इस प्रस्ताव का भविष्य तय करेंगे। इसलिए फिलहाल इसे अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में देखना चाहिए।
 
भारत को अब क्या करना चाहिए?
भारतीय आईटी कंपनियों को वैश्विक रणनीति में बदलाव करना होगा।
यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पश्चिम एशिया जैसे बाजारों में विस्तार तेज करना होगा। साथ ही भारत में उच्च तकनीकी अनुसंधान और उत्पाद आधारित कंपनियों को बढ़ावा देना होगा, ताकि प्रतिभाएं केवल विदेश जाने पर निर्भर न रहें। युवाओं को भी केवल एच-1बी को करियर का एकमात्र विकल्प मानने के बजाय वैश्विक अवसरों और उभरते भारतीय तकनीकी इकोसिस्टम पर ध्यान देना होगा।
 
निष्कर्ष : एच-1बी वीजा पर प्रस्तावित तीन साल की रोक केवल एक अमेरिकी राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यह वैश्विक प्रतिभा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और रोजगार के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है, तो भारत के आईटी उद्योग, लाखों इंजीनियरों और अमेरिकी बाजार पर निर्भर कंपनियों को निश्चित रूप से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका की तकनीकी कंपनियां भी वैश्विक प्रतिभा के बिना अपनी मौजूदा रफ्तार बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। इसलिए यह विधेयक भारत के लिए केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर तकनीकी अर्थव्यवस्था, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नई दिशा देने का एक अवसर भी बन सकता है।