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पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद, 4 साल बाद मिला इंसाफ
7/30/2026 5:39:29 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
मुंगेर :
मुंगेर में चार साल पुराने दहेज हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मृतका के परिजनों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि चार साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। मामला धरहरा थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव का है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने आरोपी संजीत कुमार को पत्नी खुशबू देवी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष के कारावास की भी सजा दी गई। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा के बिंदु पर हुई बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद कमाल, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्णानंद सिंह ने अपना पक्ष रखा। अपर लोक अभियोजक शाहिद कमाल ने बताया कि 27 जून 2021 को आरोपी संजीत कुमार ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी खुशबू देवी पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी खुशबू देवी की इलाज के दौरान 1 जुलाई 2021 को पटना के पीएमसीएच में मौत हो गई थी। इलाज के दौरान दिए गए फर्द बयान में खुशबू देवी ने अपने पति को ही घटना का जिम्मेदार बताया था। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अनुसंधान के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतका के भाई सोहन कुमार ने कहा कि बहन की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पहले हुई थी। बाद में पता चला कि आरोपी की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इतना ही नहीं, खुशबू की शादी के बाद भी उसने दूसरी महिला से विवाह कर लिया था। वह लगातार दहेज की मांग करता था और बहन को प्रताड़ित करता था। उन्होंने कहा कि चार साल तक परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ी और आज अदालत के फैसले से पूरे परिवार को संतोष मिला है।
मुंगेर से कोयलांचल लाइव के लिए इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट
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